Home Ministry sources claim: ‘CAA नियम’ आज अधिसूचित किए जाएंगे
गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के नियमों को अधिसूचित करने की उम्मीद है।
बतातें चलें की पीएम मोदी कैबनेट द्वारा वर्ष 2019 में CAA कानून लाया गया था। वहीं उस समय देश में बड़े पैमाने पर विरोध भी देखा गया था। यह घोषणा उस समय हो रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं, और उनके संबोधन में बड़े ऐलान होने की संभावना है।
वहीं सूत्रों की माने तो एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि सीएए नियमों के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। इससे आवेदनकर्ताओं को बिना किसी यात्रा दस्तावेज के भारत में अपने प्रवेश के वर्ष का खुलासा करना होगा।
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लोकसभा चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में बड़े ऐलान की संभावना भी है। विदित हो की सीएए कानूनों के बारे में कहा गया है की सीएए नियम सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करते हैं – जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं – जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चले गए और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए।
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वही सूत्रों की माने तो सीएए कानून को गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना द्वारा लागू किया जा सकता है, जो पात्र व्यक्तियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के दरवाजे खुल जाएंगे।
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इस संबंध में, गृह मंत्रालय ने संसदीय समितियों के साथ नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को जारी रखने की मांग भी की है। नियमावली के अनुसार दिया गया है, जो इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के छह महीने के अंदर नियम कानून तैयार करना अनिवार्य बनाता है।